Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 Latest Update: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बड़ा मोड़, हाई कोर्ट ने रद्द की कई कैटेगरी की मेरिट लिस्ट

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राजस्थान के बेरोजगार युवाओं और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती यानी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस भर्ती के तहत जारी की गई कई आरक्षित श्रेणियों की मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 Latest Update
Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026

इस ताजा अदालती आदेश के बाद सोशल मीडिया से लेकर कोचिंग गलियारों तक Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हाई कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) को इन विवादित कैटेगरीज के लिए नए सिरे से कट-ऑफ और दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।

Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 Overview

भर्ती का नामराजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024
भर्ती संगठनराजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB / RSMSSB)
कुल पद संख्या53,749
परीक्षा की तारीखें19, 20 और 21 सितंबर 2025
परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी21 लाख से अधिक
विवाद का मुख्य कारणबिना किसी न्यूनतम क्राइटेरिया के 0 नंबर पर चयन होना
हाई कोर्ट का बड़ा फैसलाRajasthan 4th Grade Merit List Cancel
लिस्ट कैंसिल प्रभावित कैटेगरी –एक्स-सर्विसमैन, विधवा, सहरिया, दिव्यांग तथा TSP क्षेत्र के कुछ वर्ग
संभावित अगला कदम –बोर्ड द्वारा न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय कर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करना

क्या है पूरा मामला और क्यों हुआ ’00 अंक’ पर विवाद?

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बोर्ड द्वारा जारी किए गए चपरासी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में कुछ आरक्षित श्रेणियों की कट-ऑफ अविश्वसनीय रूप से बेहद कम चली गई। दरअसल, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा जारी नतीजों में एक्स-सर्विसमैन, विधवा वर्ग, सहरिया जनजाति और दिव्यांग कोटा जैसी श्रेणियों में कट-ऑफ 0.0033 यानी लगभग ‘जीरो अंक’ दर्ज की गई थी।

Rajasthan 4th Grade Merit List Cancel 2026 Latest News

आसान शब्दों में कहें तो परीक्षा में 0 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता विनोद कुमार और अन्य उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हरेंद्र नील ने कोर्ट में दलील दी कि:

“जब भर्ती नियमों में कोई न्यूनतम पासिंग मार्क्स तय ही नहीं थे, तो 0 नंबर वाले और माइनस में नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता में कोई अंतर नहीं रह जाता। ऐसे में सैकड़ों पद खाली होने के बावजूद माइनस अंक वालों को बाहर रखना और 0 नंबर वालों को चुनना तर्कसंगत नहीं है।”

इस विसंगति पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने साफ कहा कि चाहे पद ग्रेड फोर्थ (Group D) का ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक ‘बेसिक स्टैंडर्ड’ और न्यूनतम योग्यता का होना संवैधानिक रूप से बेहद जरूरी है। बिना Minimum Qualifying Marks तय किए भर्ती करना पूरी तरह गलत है, और इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने विवादित कैटेगरी की लिस्ट को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट द्वारा कई श्रेणियों कि 4th Grade Merit List Cancel करने के आदेश

इस भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले साल सितंबर 2025 में किया गया था, जिसमें तकरीबन 21 लाख से अधिक राजस्थानी युवा शामिल हुए थे। इसके बाद जनवरी 2026 में इसका शुरुआती रिजल्ट जारी किया गया और मार्च-अप्रैल 2026 के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) भी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था।

सारे अभ्यर्थी Final Merit List और अपनी सरकारी नौकरी के जॉइनिंग लेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 के इस अदालती आदेश ने पूरी चयन प्रक्रिया को दोबारा समीक्षा के दायरे में ला खड़ा किया है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि योग्यता और पारदर्शिता से समझौता करके जारी की गई मेरिट लिस्ट मान्य नहीं होंगी, इसलिए बोर्ड को न्यूनतम मानकों का पालन करना ही होगा।

अब क्या होगा RSSB का अगला कदम?

उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के पास मुख्य रूप से दो ही ऑप्शन बचते नजर आ रहे हैं:

Revised Merit List: बोर्ड कार्मिक विभाग के साथ बैठक करके इन आरक्षित वर्गों के लिए एक निश्चित न्यूनतम पासिंग मार्क्स जैसे 30% या 35% तय करे और उन मानकों को पार करने वाले अभ्यर्थियों की एक संशोधित मेरिट लिस्ट दोबारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करे।

डबल बेंच में अपील का ऑप्शन: यदि बोर्ड या संबंधित विभाग को लगता है कि चतुर्थ श्रेणी के सेवा नियमों में बदलाव करना इस मोड़ पर कठिन है, तो बोर्ड इस एकल पीठ के फैसले को हाई कोर्ट की ही डबल बेंच में चुनौती दे सकता है।

फिलहाल, बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज (Alok Raj RSSB) की ओर से इस पर कानूनी राय ली जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और समय-समय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करते रहें ताकि नई अपडेट्स मिल सकें।

निष्कर्ष: न्यायालय का यह निर्णय उन लाखों अभ्यर्थियों के हक में है जो दिन-रात मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। जीरो कट-ऑफ जैसी कमियों को दूर करना भर्ती एजेंसियों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी था। हालांकि Rajasthan 4th Grade Result Cancel 2026 के इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय के लिए देरी जरूर होगी, लेकिन भविष्य में आने वाली RSSB Group D और अन्य भर्तियों के लिए पारदर्शिता का एक नया और मजबूत पैमाना तय हो गया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इस लेख में दी गई जानकारियां वर्तमान समाचार पत्रों, कोर्ट के आदेशों और इंटरनेट पर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। भर्ती प्रक्रिया, नियमों में बदलाव या किसी भी आगामी संशोधन की प्रामाणिक और अंतिम जानकारी के लिए कृपया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन को ही सच मानें।

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